मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के क्रियान्वयन के लिए एसओपी को मिली मंजूरी
Haryana Cabinet Meeting
चंडीगढ़, 28 दिसंबर: Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) के क्रियान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को मंजूरी दी गई।
योजना की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमकेएमवाई, पीएमएसवाईएमवाई और पीएमएलवीएमवाई के लाभार्थियों को प्रीमियम की प्रतिपूर्ति करने के बजाय, प्रति वर्ष प्रति पात्र परिवार 1000 रुपये दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) में हस्तांतरित किए जाएंगे। जिन परिवारो की सभी स्रोतों से आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर हो और उनके पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) हो, वो पात्र होगे।
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) को 6 फरवरी, 2020 को अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित पात्र परिवारों को जीवन/दुर्घटना बीमा और पेंशन लाभ सहित वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। एमएमपीएसवाई उन परिवारों को कवर करता है जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है।